Want to save income tax on 15 lakh annual salary this trick and tax saving option are best

अगर आपकी सैलरी 15 लाख है और आप इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. ऐसे कई लोग हैं जिनकी सैलरी 15 लाख या उससे ज्यादा है लेकिन देने के मामले में सोचते हैं कितना कहां से बचा लें. अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए विकल्प तलाश रहे हैं तो बता दें, इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर टैक्स डिडक्शन और टैक्स एग्जम्प्शंस का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप मोटा टैक्स बचा सकते हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपकी सैलरी 12 से 15 लाख के बीच में हैं तो आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत कितने रुपये तक टैक्स छूट कैसे पा सकते हैं.

कितनी टैक्स बचत की होगी जरुरत

अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपये सालाना है तो पुरानी टैक्स रिजीम के तहत आपको 4.08 लाख रुपये के टैक्स कटौती की जरुरत होगी, जिसके बाद आपको 1.4 लाख रुपये का टैक्स भरना होगा. लेकिन इसे भी आप कम कर सकते हैं आइए जानते हैं कैसे…

ऐसे कर सकते हैं ज्यादा टैक्स सेविंग

पुरानी टैक्स स्लैब के तहत कुछ ऐसे ऑप्शन हैं, जिनका फायदा उठा कर आप ज्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं.

  • सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये
  • प्रोफेशनल टैक्स से छूट 2,500 रुपये
  • सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA 3.60 लाख रुपये
  • सेक्शन 10 (5) के तहत LTA 10,000 रुपये
  • उपरोक्त सभी मदों को यदि आप जोड़ देंगे अब आपकी टैक्स योग्य सैलरी 7 लाख 71 हजार 500 (7,71,500) रुपये शेष रहेगी.
  • सेक्शन 80C के तहत (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि) 1.50 लाख रुपये
  • सेक्शन 80CCD के तहत टियर-1 के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर 50,000 रुपये
  • 80D के तहत अपने लिए, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 रुपये
  • पेरेंट्स (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए हेल्थ पॉलिसी पर छूट मिलेगी 50,000 रुपये
  • अब टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से भी कम हो जाएगी. टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से कम है तो सेक्शन 87A के तहत रिबेट और
  • बेसिक एग्जम्पशन छूट मिलेगी. इस तरह आपका टैक्स जीरो हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मला पुराने टैक्स रिजीम पर काम करेगा.

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